इस फॉर्मेट का इस्तेमाल 30 दिन से अंदर किसी भी महिला या पुरुष का बिहार मे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किया जा सकता है।

मृत्यु फॉर्मेट( 30 days)).pdf